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Animal Husbandry Scheme: पशुधन बीमा योजना में कैसे मिलता है क्लेम, जानें आवेदन का तरीका?

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ABP News
October 30, 2026•3 min read
Animal Husbandry Scheme: पशुधन बीमा योजना में कैसे मिलता है क्लेम, जानें आवेदन का तरीका?

Pashudhan Bima Yojana: गांवों में कई परिवार खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं. गाय, भैंस और दूसरे पशु उनकी कमाई का बड़ा जरिया होते हैं. ऐसे में किसी पशु की मौत होने पर परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. पशुधन बीमा योजना इस नुकसान से राहत दिलाने में मदद करता है. केंद्र सरकार ने पशुओं के बीमा और क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया है. आइए जानते हैं कि पशु की मौत होने पर बीमा क्लेम कैसे करें और किन जरूरी बातों का ध्यान रखें.

सबसे पहले क्या करें?

अगर बीमा कराए गए पशु की मौत हो जाती है तो इसकी सूचना जल्द से जल्द बीमा कंपनी, स्थानीय पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग के अधिकारी को दें. कुछ योजनाओं में सूचना देने के लिए 24 घंटे की समय-सीमा होती है, इसलिए देरी करने से बचें. इसके बाद पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनके निर्देश के अनुसार पोस्टमॉर्टम पशु के शव की जांच करवाएं. अगर पशु की मौत किसी दुर्घटना में हुई है, कुछ मामलों में पुलिस को सूचना देने या रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत भी पड़ती है. बीमा कंपनी के सर्वेयर के आने और जांच पूरी होने से पहले पशु के शव को हटाने या उसका निपटान करने से बचें. सही प्रक्रिया जानने के लिए अपनी बीमा पॉलिसी की शर्तें जरूर देखें.

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किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

बीमा क्लेम के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. इनमें बीमा पॉलिसी की कॉपी, पशु की पहचान वाला कान का टैग, पशु चिकित्सक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पशुपालक का पहचान पत्र और बैंक खाते की जानकारी शामिल होती है. कुछ मामलों में पशु की तस्वीर, पशु चिकित्सक की रिपोर्ट और दुर्घटना से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जाते हैं. कान पर लगा टैग पशु की पहचान के लिए जरूरी होता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखें. अगर टैग खो गया है या खराब हो गया है, तो तुरंत पशु चिकित्सक या बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दें. दस्तावेज पूरे होने से क्लेम की जांच में आसानी होती है.

ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?

केंद्र सरकार के पशुधन बीमा पोर्टल के जरिए बीमा और क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और उपलब्ध लॉगिन विकल्प से आगे बढ़ें. इसके बाद पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पशु की जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें. अगर ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो तो नजदीकी पशु अस्पताल या पशुपालन विभाग के कार्यालय से मदद ले सकते हैं. आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें.

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