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Cow Shed Rules: क्या कोई भी खोल सकता है गौशाला, बिना इजाजत खोल लें तो क्या होगा?

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ABP News
November 4, 2026•3 min read
Cow Shed Rules: क्या कोई भी खोल सकता है गौशाला, बिना इजाजत खोल लें तो क्या होगा?

Gaushala Permission: गायों की सेवा करना और उन्हें सहारा देना अच्छी पहल है. इसी सोच के साथ कई लोग अपने स्तर पर गौशाला खोलना चाहते हैं. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है हृकि, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर गौशाला शुरू कर सकता है? क्या इसके लिए सरकार से इजाजत लेना जरूरी है? और अगर कोई बिना अनुमति या जरूरी पंजीकरण के गौशाला खोल ले, तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है?

गौशाला खोलने से पहले इन सभी बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि गौशाला खोलने का मतलब सिर्फ गायों को एक जगह रखना नहीं है. इसके लिए कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है.

क्या कोई भी व्यक्ति खोल सकता है गौशाला?

हां, आमतौर पर कोई व्यक्ति, संस्था या सामाजिक संगठन गौशाला शुरू कर सकता है. लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां गायों के रहने, खाने और पानी पीने का सही इंतजाम हो. साथ ही, पशुओं के इलाज, साफ-सफाई और देखभाल की भी व्यवस्था करनी पड़ती है.

हालांकि, गौशाला खोलने के नियम हर राज्य में अलग हो सकते हैं. इसलिए इसे शुरू करने से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग और स्थानीय निकाय से जानकारी लेना जरूरी है. अगर गौशाला किसी संस्था या समिति के जरिए चलाई जा रही है, तो उसके पंजीकरण से जुड़े नियम भी पूरे करने पड़ सकते हैं.

गौशाला खोलने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

गौशाला के लिए जमीन चुनते समय आसपास के इलाके का ध्यान रखना जरूरी है. वहां गायों के लिए पर्याप्त जगह, छाया, साफ पानी, चारे और कचरे के सही निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक, नई गौशाला को घरों, स्कूलों और अस्पतालों से कम से कम 100 मीटर दूर रखने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, पानी के स्रोतों और बाढ़ वाले इलाकों से भी उचित दूरी जरूरी है.

स्थानीय निकाय में पंजीकरण और जरूरत के हिसाब से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि गौशाला किस जगह और किस स्तर पर चलाई जा रही है.

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बिना पंजीकरण गौशाला खोलने पर क्या होगा?

बिना जरूरी नियम पूरे किए गौशाला शुरू करने पर प्रशासन की ओर से जांच की जा सकती है. अगर वहां गंदगी, बदबू, गंदे पानी का बहाव या पशुओं के साथ लापरवाही मिलती है, तो संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में गौशाला के लिए अलग कानून है. इसके तहत गौशाला का पंजीकरण कराया जाता है और पशुपालन विभाग के अधिकारी निरीक्षण भी कर सकते हैं. इतना ही नहीं, बिना पंजीकृत गौशाला के नाम पर चंदा या सदस्यता शुल्क इकट्ठा करने पर रोक है. ऐसे में अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

गायों की देखभाल में लापरवाही पड़ेगी भारी

गौशाला खोलने के बाद गायों को पर्याप्त खाना, पानी और रहने की जगह देना जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति पशुओं को भूखा-प्यासा रखता है या उनके साथ मारपीट और लापरवाही करता है, तो इसे पशु क्रूरता माना जा सकता है. ऐसे मामलों में पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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