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फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?

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ABP News
September 22, 20263 min read
फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?

फसल बीमा किसानों के लिए फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता देता है. हालांकि कई किसान कुछ ऐसी आम गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उनका बीमा क्लेम होने में परेशानी होने लगती है. ऐसा होने से किसानों को आर्थिक सहायता नहीं मिलती और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं उन आम गलतियों के बारे में जिस वजह से बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.

किसानों को कब मिलती है मदद?

फसल बीमा आमतौर पर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान में आर्थिक मुआवजा देता है. फसल बीमा भारी बारिश, सूखा पड़ने और ओलावृष्टि जैसी स्थितीयों में मददगार साबित होता है. इसकी वजह से किसान कर्ज से बचते हैं और अगली फसल के लिए उनके पास आर्थिक मदद होती है. वहीं फसल बीमा होने से बैंक आसानी से कृषि लोन भी दे देता है.

क्यों रिजेक्ट होता है बीमा क्लेम?

किसान की कुछ अनजाने में की गई गलतियों और गलत जानकारी की वजह से फसल बीमा क्लेन रिजेक्ट हो जाता है. फसल बीमा क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह होती है देरी से सूचना देना. फसल बीमा क्लेम करने के लिए किसान को बीमा कंपनी या कृषि विभाग को 72 घंटों के भीतर जानकारी देना होती है. समय पर न बताने से बीमा कलेम रिजेक्ट हो जाता है.

दस्तावेजों में गड़बड़ी

दूसरी सबसे बड़ी वजह है गलत जानकारी. कई बार दस्तावेजों में कोई छोटी गलती होने पर भी बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. वहीं गलत दस्तावेज या जानकारी भी बीमा क्लेम में परेशानी लाते हैं. हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज सही हो व उनकी जानकारी भी सही हो. आमतौर पर अलग-अलग दस्तावेजों में नाम में अंतर होना या गलत डिटेल्स होने से बीमा रिजेक्ट हो जाता है.

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इन चीजों का रखें ध्यान

किसान हमेशा ध्यान दें कि उनके द्वारा बीमा कंपनी को जमा किए गए दस्तावेज सही हो और उनमें किसी भी प्रकार की गलती न हो. साथ ही फसल खराब होने के दिए गए समय के अंदर ही बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दें या उसके फोटो और वीडियो कंपनी के एप पर अपलोड करें.

बीमा कंपनी के नियमों को पढ़ें

बीमा हमेशा किसी आधिकारिक बीमा कंपनी और सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ही लें. वहीं बीमा लेने से पहले उनके सभी नियमों और शर्तों को अच्छा तरह पढ़कर और समझकर ही बीमा लें. अगर आपको शिकायत दर्ज करनी हो तो कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाना उचित होता है.

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