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यूपी में इस दिन से शुरू होगी धान की खरीद, ऐसे करें रेजिस्ट्रेशन

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ABP News
October 10, 2026•3 min read
यूपी में इस दिन से शुरू होगी धान की खरीद, ऐसे करें रेजिस्ट्रेशन

Paddy Procurement UP: धान की फसल तैयार होने के बाद किसानों की नजर अब सरकारी खरीद पर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी है. इस बार किसानों को धान बेचने पर पहले से ज्यादा भाव मिलेगा और सरकार ने खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाया है. अगर आप भी धान की खेती करते हैं, तो जान लीजिए कि किस किस्म का कितना भाव तय हुआ है, खरीद कब शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. पिछले सीजन में सरकार ने करीब 62 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था. यानी इस बार खरीद का लक्ष्य 3 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है. धान खरीद के लिए पूरे प्रदेश में 4,500 केंद्र बनाए जाएंगे. यहां आठ सरकारी खरीद एजेंसियों के जरिए किसानों से धान लिया जाएगा. खरीद दो चरणों में होगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे 12 अक्टूबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक धान खरीद चलेगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी. इसलिए किसान अपने जिले की तय तारीख संबंधित विभाग से जरूर पता कर लें.

अब धान का कितना मिलेगा भाव?

इस सीजन में किसानों को पिछले साल से 72 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा समर्थन मूल्य मिलेगा. सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का भाव 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. यानी किसान अपनी उपज सरकारी केंद्र पर बेचकर तय भाव पा सकते हैं.
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धान बेचने के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

MSP पर धान बेचने के लिए किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. किसान जन सुविधा केंद्र या इंटरनेट कैफे की मदद भी ले सकते हैं. जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने से छूट मिल सकती है. किसान अपनी स्थिति पोर्टल या विभाग से जरूर जांच लें. रेजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और जमीन के कागजात तैयार रखें. नाम, बैंक खाते और जमीन की जानकारी में गलती होने पर सत्यापन या भुगतान में परेशानी हो सकती है.

रेजिस्ट्रेशन कैसे करें?

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट (fcs.up.gov.in) पर जाएं.
  • होमपेज पर ‘किसान पंजीकरण’ या ‘धान खरीद’ वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद ओटीपी के जरिए आधार का वेरिफिकेशन पूरा करें.
  • अब फॉर्म में अपना नाम, पता, बैंक खाते और जमीन यानी खतौनी से जुड़ी सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • सारी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म जमा कर दें. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

48 घंटे में भुगतान के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धान खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए. वेरिफिकेशन पूरा होने पर पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाएगा. इसलिए किसान खरीद शुरू होने से पहले अपने दस्तावेज और रेजिस्ट्रेशन की स्थिति जांच लें.

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