Agriculture

इन किसानों को पीएम किसान योजना में मिलते हैं 10 हजार रुपये, जानें डिटेल

N
ABP News
August 17, 20264 min read
इन किसानों को पीएम किसान योजना में मिलते हैं 10 हजार रुपये, जानें डिटेल

MP Farmers PM Kisan Yojana: किसानों के लिए केन्द्र सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है. कई किसान आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं होते हैं. ऐसे किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों के जरिए 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां के किसानों के बैंक खातों में सालाना 6000 नहीं बल्कि पूरे 10000 रुपये पहुंचते हैं. मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की दो अलग-अलग योजनाओं का डबल फायदा एक साथ मिलता है.

एमपी सरकार ने अपने राज्य के किसानों की ज्यादा आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान के साथ अपनी एक खास योजना को जोड़ दिया है. इससे किसानों को हर चार महीने में खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से रकम मिल जाती है. जान लीजिए कैसे मिलता है किसानों को यह लाभ.

केंद्र और राज्य की दो योजनाओं का डबल फायदा

आपको बता दें मध्य प्रदेश के किसानों को यह बड़ा फायदा दो योजनाओं के एक साथ होने की वजह से मिलता है. जिसमें पहली स्कीम है केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत सालभर में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाती है. इस राज्य स्तरीय योजना के जरिए किसानों के खाते में सालाना एक्सट्रा 4000 रुपये दो किस्तों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं.

जब दोनों योजनाओं को फायदा एक साथ मिला दिया जाता है तो एमपी के पात्र किसान परिवारों को सालभर में कुल मिलाकर 10000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मि जालती है. पीएम किसान योजना की तरह ही सीएम किसान कल्याण योजना का यह पैसा भी सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में भेजा जाता है.


यह भी पढ़ें: गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी

किन किसानों को मिलता है 10000 रुपये का लाभ?

इस डबल योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं. इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि किसान मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए. जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं और उन्हें पीएम किसान योजना की किस्त मिल रही है. उन्हें अपने आप ही एमपी सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा.

अगर परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है या सरकारी नौकरी में है. तो उसे इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा योजना की अगली किस्तें बिना रुके पाने के लिए ई-केवाईसी पूरा होना, बैंक खाते का आधार से लिंक होना और जमीन का लैंड रिकॉर्ड्स में ऑनलाइन सत्यापन होना जरूरी है. इन नियमों का पालन करने वाले सभी पात्र किसानों को यह लाभ मिलता है.


कैसे किया जा सकता है आवेदन?

अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से नहीं जुड़े हैं. तो इसके लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, ग्राम पंचायत के सचिव, अपने हल्के के पटवारी से संपर्क करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. इसके अलावा राज्य के आधिकारिक सारा पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जा सकता है. आवेदन के वक्त आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, खसरा-खतौनी की नकल और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है.

पटवारी और राजस्व विभाग द्वारा जमीन के रिकॉर्ड की जांच पूरी होने के बाद नाम पोर्टल पर जोड़ दिया जाता है. अगर आपका सारा डेटा सही है तो केंद्र की किस्तों के साथ राज्य सरकार की किस्तें भी सीधे आपके खाते में क्रेडिट होने लगती हैं.

यह भी पढ़ें: मानसून में मुर्गी पालन से होगी अच्छी कमाई, इन गलतियों से बचें

Topics & Tags:#Agriculture
इन किसानों को पीएम किसान योजना में मिलते हैं 10 हजार रुपये, जानें डिटेल | Kisan Reporter