MP Kamdhenu Yojana: अगर आप गांव में रहते हैं और दूध का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों, युवाओं और पशुपालकों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की है. इस योजना के तहत गाय या भैंस की डेयरी खोलने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है.
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, पात्र लोगों को डेयरी लगाने की लागत पर 33 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है. आइए जानते हैं कि इस योजना में कितने पशु रख सकते हैं, कितनी मदद मिलेगी और आवेदन कैसे करना होगा.
25 पशुओं से शुरू कर सकते हैं डेयरी
मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के मुताबिक, कामधेनु योजना के तहत एक डेयरी यूनिट में 25 दुधारू पशु रखे जा सकते हैं. इनमें गाय या भैंस शामिल होंगी. अगर कोई व्यक्ति बड़े स्तर पर डेयरी खोलना चाहता है, तो वह अधिकतम 8 यूनिट लगा सकता है. यानी कुल 200 पशुओं तक का डेयरी कारोबार शुरू किया जा सकता है. हालांकि, एक यूनिट में एक ही नस्ल के पशु रखने होंगे, ताकि उनकी देखभाल और दूध उत्पादन का काम आसानी से हो सके.
कितनी मिलेगी सरकारी सब्सिडी?
इस योजना में सरकार डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी देगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र लोगों को कुल लागत पर 33 फीसदी तक अनुदान मिलेगा. वहीं, अन्य वर्गों के लोगों को 25 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. एक डेयरी यूनिट लगाने की अनुमानित लागत करीब 36 से 42 लाख रुपये बताई गई है. ऐसे में मिलने वाली सहायता की रकम यूनिट की मंजूर लागत और आवेदक की श्रेणी पर निर्भर करेगी.
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कितनी जमीन होना जरूरी है?
योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक के पास हर डेयरी यूनिट के लिए कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए. इस जमीन का इस्तेमाल पशुओं के लिए जगह, चारा उगाने और डेयरी से जुड़े कामों में किया जा सकेगा. अगर जमीन परिवार के सदस्यों के नाम पर साझा है, तो वह भी मान्य हो सकती है. हालांकि, इसके लिए सभी संबंधित सदस्यों की सहमति जरूरी होगी.
बैंक से मिलेगा लोन
डेयरी लगाने के लिए बाकी रकम बैंक लोन के जरिए जुटाई जा सकेगी. योजना के तहत बैंक से मिलने वाला कर्ज चार चरणों में दिया जाएगा. इसके अलावा पशुपालकों को डेयरी चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वे पशुओं की देखभाल और दूध उत्पादन के तरीके सीख सकें.
कैसे करें आवेदन?
कामधेनु योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा. इसके लिए इच्छुक लोग मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग से आवेदन पोर्टल और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ले सकते हैं. योजना में पहले से दूध संघों को दूध बेचने वाले पशुपालकों को प्राथमिकता मिलेगी. हालांकि, अंतिम चयन पात्रता और निर्धारित शर्तों के आधार पर होगा.
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