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किसानों को 50 हजार का दुर्घटना बीमा, साल में देने होंगे सिर्फ 63 पैसे

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ABP News
October 12, 2026•3 min read
किसानों को 50 हजार का दुर्घटना बीमा, साल में देने होंगे सिर्फ 63 पैसे

Kisan Credit Card: खेती-किसानी में किसान दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन खेत में काम करते समय या कहीं आने-जाने के दौरान दुर्घटना हो जाए, तो परिवार पर अचानक आर्थिक संकट आ जाता है. ऐसे में इलाज, रोजमर्रा के खर्च और घर चलाने की चिंता बढ़ जाती है. किसानों की इसी परेशानी को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है.

इसके तहत पात्र किसानों को दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह स्थायी विकलांगता होने पर 50,000 रुपये तक का बीमा कवर मिल सकता है. खास बात यह है कि किसान को इसके लिए सालभर में सिर्फ 63 पैसे देने होंगे.

करीब 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड यानी हरको बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह योजना लागू करने की घोषणा की है. इसके तहत करीब 5 लाख पात्र KCC धारक किसानों को एक साल के लिए दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने का लक्ष्य है. इस योजना को लागू करने के लिए हरको बैंक ने केंद्रीय सहकारी बैंकों और इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है. इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनका हरको बैंक के माध्यम से सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खाता है. हालांकि, बीमा का लाभ तय नियमों और शर्तों के आधार पर ही मिलेगा.

दुर्घटना होने पर कितना पैसा मिलेगा?

योजना में दुर्घटना से होने वाले नुकसान के हिसाब से बीमा राशि तय की गई है.

  • दुर्घटना में मृत्यु: 50,000 रुपये तक
  • पूरी तरह स्थायी विकलांगता: 50,000 रुपये तक
  • दोनों हाथ-पैर या दोनों आंखों को नुकसान, अथवा एक हाथ-पैर और एक आंख को नुकसान: 50,000 रुपये तक
  • एक हाथ-पैर या एक आंख को नुकसान: 25,000 रुपये तक

इस तरह दुर्घटना में किसान की मृत्यु या पूरी तरह स्थायी विकलांगता होने पर पात्रता के अनुसार अधिकतम 50,000 रुपये का बीमा कवर मिल सकता है.

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किसान को सालभर में देने होंगे सिर्फ 63 पैसे

इस योजना की खास बात इसका कम प्रीमियम है. एक किसान के लिए सालाना प्रीमियम 1.90 रुपये तय किया गया है. इसमें से 1.27 रुपये हरको बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक मिलकर देंगे, जबकि किसान को सिर्फ 63 पैसे देने होंगे. यानी किसान को बहुत कम रकम देकर दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा मिल सकती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बीमा की रकम हर तरह की चोट या दुर्घटना में नहीं मिलती. भुगतान योजना की शर्तों और नुकसान की श्रेणी के हिसाब से होगा.

दुर्घटना के 120 दिन के भीतर देनी होगी सूचना

अगर किसान के साथ दुर्घटना होती है, तो बीमा का दावा करने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है. दुर्घटना की तारीख से 120 दिनों के भीतर संबंधित बैंक शाखा या बीमा कंपनी को लिखित सूचना देनी होगी. इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. मृत्यु के मामले में पुलिस रिपोर्ट यानी FIR या DDR की कॉपी और सरकारी अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जाएगी. स्थायी विकलांगता के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा. इसके अलावा कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण, आधार कार्ड और KCC खाते की पासबुक से जुड़ी जानकारी भी जरूरी हो सकती है.

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