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भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का पूरा तरीका

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ABP News
October 6, 2026•3 min read
भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का पूरा तरीका

Bhavantar Bhugtan Yojana: मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए काम की खबर है. खरीफ वर्ष 2026 यानी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का रेजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. किसान 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.

इस योजना के तहत अगर मंडी में सोयाबीन बेचने पर किसान को तय भाव से कम कीमत मिलती है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार बिक्री भाव और मॉडल भाव के अंतर की राशि किसान को दी जाएगी. यानी बाजार भाव कम रहने पर किसान को राहत देने की कोशिश की गई है.

17 अक्टूबर तक करा लें रेजिस्ट्रेशन

भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए किसान का रेजिस्ट्रेशन जरूरी है. इस साल रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2026 रखी गई है. इसलिए किसानों को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए और समय रहते अपना रेजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए.

कहां करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

किसान अपनी सुविधा के अनुसार कई जगहों पर पंजीयन करा सकते हैं. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर रेजिस्ट्रेशन की सुविधा है. इसके अलावा सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं के केंद्रों पर भी किसान बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अगर किसान इन केंद्रों पर नहीं जा पाते हैं तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे के जरिए भी पंजीयन कराया जा सकता है. इन केंद्रों पर अधिकतम 50 रुपये शुल्क लिया जा सकता है.

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रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

रजिस्ट्रेशन के समय किसान को आधार कार्ड, जमीन के कागज, फोटो पहचान पत्र और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. बैंक का आईएफएससी कोड भी देना होगा. पैसे सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजे जाएंगे. इसलिए किसान पहले यह जरूर जांच लें कि उनका बैंक खाता चालू है और उसमें आधार व मोबाइल नंबर सही तरीके से जुड़े हैं. अगर बैंक खाता बंद है या संयुक्त खाता है, तो पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले बैंक खाते की पूरी जानकारी जांच लेना बेहतर है.

आधार वेरिफिकेशन है जरूरी

भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है. किसान आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP या बायोमेट्रिक के जरिए वेरिफिकेशन करा सकते हैं. साथ ही जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज किसान का नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम का मिलान होना जरूरी है. अगर नाम में अंतर है तो पहले संबंधित तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड का सत्यापन और सुधार कराना होगा. इसके बाद ही पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

बटाईदार और सिकमी किसानों के लिए अलग व्यवस्था

सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग व्यवस्था है. इनका रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति या सहकारी विपणन संस्था के केंद्रों पर कराया जाएगा. इनके जमीन से जुड़े दस्तावेजों का राजस्व विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके साथ ही बैंक खाते के वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान 1 रुपये का टेस्ट ट्रांजेक्शन भी किया जा सकता है.

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