PM Kisan Mandhan Yojana: बुढ़ापे में खेती पर निर्भर किसानों की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चला रही है. इस योजना में छोटे और सीमांत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है. हालांकि, इसका फायदा सभी किसानों को नहीं मिलता. सरकार ने जमीन, आय और पद से जुड़े कुछ नियम तय किए हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले किसान इन शर्तों को जरूर समझ लें.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जमीन से जुड़ी शर्त सबसे अहम है. इसके लिए किसान का नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य के जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए. यानी अगर किसी किसान ने 1 अगस्त 2019 के बाद कृषि जमीन खरीदी है या जमीन उसके नाम विरासत या किसी दूसरे तरीके से आई है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. इसलिए आवेदन करने से पहले किसान को अपनी खसरा-खतौनी या दूसरे जमीन रिकॉर्ड में नाम और तारीख की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए.
2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तो नहीं मिलेगा लाभ
यह योजना खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है. ऐसे में जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते. 2 हेक्टेयर जमीन करीब 5 एकड़ के बराबर होती है. इसके अलावा संस्थागत जमीन रखने वाले लोग भी योजना के लिए पात्र नहीं हैं. अगर जमीन किसी कंपनी, ट्रस्ट, बैंक या धार्मिक संस्था के नाम पर दर्ज है, तो उससे जुड़े व्यक्ति को किसान मानधन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
परिवार में कोई आयकर देता है तो भी दिक्कत
योजना में परिवार की आय से जुड़ी शर्त भी रखी गई है. अगर किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, तो परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता. इसलिए आवेदन करने से पहले यह देखना जरूरी है कि परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता तो नहीं है.
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इन पदों पर रह चुके लोग भी नहीं ले सकते लाभ
सरकार ने कुछ बड़े पदों पर रह चुके लोगों को भी इस योजना से बाहर रखा है. जो लोग अभी या पहले किसी संवैधानिक पद पर रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते. इसके अलावा मौजूदा या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ नहीं ले सकते. यानी सिर्फ जमीन का मालिक होना ही काफी नहीं है. किसान को योजना की बाकी सभी शर्तें भी पूरी करनी होंगी.
पात्र किसानों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये पेंशन
जो किसान योजना के सभी नियमों को पूरा करते हैं, उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन मिलने का प्रावधान है. यह योजना किसानों को उम्र बढ़ने के बाद नियमित आमदनी का सहारा देने के मकसद से शुरू की गई है. इसलिए आवेदन करने से पहले किसान को जमीन का रिकॉर्ड, जमीन की सीमा, परिवार की आयकर स्थिति और अपने या परिवार के सदस्यों के पद से जुड़ी पात्रता जरूर जांच लेनी चाहिए. इससे आवेदन करते समय किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है.
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