Tractor Toll Rules: खेत की जुताई हो या मंडी तक फसल पहुंचाना हो, किसानों के लिए ट्रैक्टर बड़े ही काम की चीज है. लेकिन जब ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर निकलना होता है तो किसानों के मन में ये सवाल आता है कि, क्या उन्हें भी टोल टैक्स देना होगा? खासकर तब, जब ट्रैक्टर खाली हो या उसके पीछे ट्रॉली लगी हो.
दरअसल, नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) पर कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों को लेकर अलग नियम हैं. हालांकि, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है.
क्या खाली ट्रैक्टर पर टोल टैक्स लगता है?
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 3(4) के अनुसार, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता है. यानी किसान खाली ट्रैक्टर लेकर भी हाईवे से गुजरते हैं, तो उन्हें आमतौर पर टोल नहीं देना पड़ता. खास बात यह है कि, यह छूट ट्रैक्टर के खाली होने की वजह से नहीं, बल्कि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों के लिए बनाए गए नियम के तहत मिलती है.
ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी हो तो क्या होगा?
कई किसान ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगाकर अनाज, भूसा और खेती का दूसरा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैक्टर-ट्रॉली पर भी टोल टैक्स देना पड़ता है? एनएचएआई ने पहले एक सड़क परियोजना को लेकर साफ किया था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली से टोल नहीं लिया जाएगा. हालांकि, अगर ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल कारोबार का सामान ढोने के लिए हो रहा है, तो उस सड़क और टोल प्लाजा के नियम जरूर जांच लेने चाहिए.
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सर्विस रोड होने पर क्या है नियम?
किसानों को एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए. अगर नेशनल हाईवे के किनारे सर्विस रोड या दूसरा रास्ता बना है और नियमों के मुताबिक ट्रैक्टर को उसी रास्ते से जाना है, तो उसे मुख्य हाईवे पर नहीं चला सकते. यानी ट्रैक्टर पर टोल टैक्स की छूट मिलने का मतलब यह नहीं है कि किसान उसे किसी भी हाईवे पर चला सकते हैं.
क्या हर टोल प्लाजा पर यही नियम लागू हैं?
राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्रीय टोल नियम लागू होते हैं. लेकिन राज्य सरकारों की सड़कों, एक्सप्रेसवे और कुछ पुरानी टोल परियोजनाओं के नियम अलग हो सकते हैं. इसलिए किसी खास सड़क पर निकलने से पहले वहां लागू टोल नियम देख लेना बेहतर है.
टोल कर्मचारी पैसे मांगें तो क्या करें?
अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छूट के बावजूद टोल मांगा जाता है, तो किसान वाहन के कागजात दिखाकर नियम की जानकारी मांग सकते हैं. जरूरत पड़ने पर एनएचएआई की हेल्पलाइन 1033 पर शिकायत भी कर सकते हैं.
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