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बाढ़ से फसल बर्बाद हुई तो मिलेंगे 22,500 रुपये तक, ऐसे करें आवेदन

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ABP News
October 21, 2026•3 min read
बाढ़ से फसल बर्बाद हुई तो मिलेंगे 22,500 रुपये तक, ऐसे करें आवेदन

Crop Damage Compensation: बिहार में सितंबर के आखिरी सप्ताह में आई बाढ़ ने कई इलाकों में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हुईं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. ऐसे किसानों को राहत देने के लिए बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत मदद दे रही है.

ऐसे में अगर आपकी फसल भी बाढ़ से प्रभावित हुई है, तो आप 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इस योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके खेत प्रभावित पंचायतों की सूची में शामिल हैं.

बाढ़ से फसल खराब हुई तो कितना पैसा मिलेगा?

सरकार ने फसल और खेत में सिंचाई की सुविधा के हिसाब से अनुदान की राशि तय की है. असिंचित जमीन यानी जहां सिंचाई की नियमित व्यवस्था नहीं है, वहां फसल खराब होने पर 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद मिलेगी. वहीं, सिंचित जमीन के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे. गन्ने जैसी बहुवर्षीय फसलों को नुकसान होने पर 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है.

यह सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन के लिए मिलेगी. सरकार ने न्यूनतम मदद की राशि भी तय की है. असिंचित जमीन के लिए कम से कम 1,000 रुपये, सिंचित जमीन के लिए 2,000 रुपये और बहुवर्षीय फसलों के लिए 2,500 रुपये दिए जाएंगे. मंजूर होने वाली राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी.

इन 9 जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

बाढ़ से फसल नुकसान के लिए राज्य के 9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों को चुना गया है. इनमें दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना शामिल हैं. इस योजना में अपनी जमीन पर खेती करने वाले और दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले, दोनों तरह के किसान आवेदन कर सकते हैं.

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आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?

अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों को जमीन से जुड़े कागजात देने होंगे. इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 या 2025-26 की एलपीसी यानी जमीन से जुड़ा प्रमाणपत्र या लगान रसीद की जरूरत होगी. वहीं, दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को स्वघोषित प्रमाणपत्र देना होगा. इस पर वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच और कृषि समन्वयक से सत्यापन कराना जरूरी है. आवेदन में परिवार की जानकारी भी आधार से सत्यापित करनी होगी. परिवार में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल माने जाएंगे.

घर बैठे कैसे करें आवेदन?

किसान बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर डीबीटी इन एग्रीकल्चर लिंक से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर भी आवेदन की सुविधा है. इसके लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या जरूरी होगी. योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं.

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